अन्तः जनपदीय समायोजन के अंतर्गत विद्यालय आवंटन प्रक्रिया


अन्तः जनपदीय *समायोजन के अंतर्गत विद्यालय आवंटन* (exclusive) 🚩



*1-* ऐसे शिक्षक-शिक्षिका जिनका चिन्हांकन अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में किया गया है एवं उनके द्वारा स्वेच्छा से स्थानान्तरण का विकल्प दिया गया है, के *विद्यालय आवंटन की कार्यवाही के अन्तर्गत सर्वप्रथम दिव्यांग महिला को* विद्यालय आवंटन उनके द्वारा दिये गये विद्यालय के विकल्प में रिक्ति होने की दशा में वरिष्ठता के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए की जायेगी। तदोपरान्त दिव्यांग पुरुष को उनके द्वारा दिये गये विकल्प के विद्यालय में वरिष्ठता के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जायेगा। दिव्यांग महिला एवं दिव्यांग पुरुष के विद्यालय आवंटन के बाद शेष महिला शिक्षिका के विद्यालय आवंटन की कार्यवाही के उपरान्त पुरुष शिक्षक के विद्यालय आवंटन की कार्यवाही उनके द्वारा दिये गये विकल्प के विद्यालय में रिक्ति के आधार पर वरिष्ठताक्रम में की जायेगी।

*2-* ऐसे शिक्षक-शिक्षिका जिनका चिन्हांकन अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में किया गया है एवं उनके द्वारा स्वेच्छा से स्थानान्तरण का विकल्प नहीं दिया गया है, के समायोजन की कार्यवाही के अन्तर्गत सर्वप्रथम दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला एवं पुरुष के क्रमानुसार आवश्यकता वाले विद्यालय में से जनपद स्तर पर काउंसलिंग का आयोजन कर विकल्प प्राप्त करते हुए समायोजन की कार्यवाही की जायेगी। दो या दो से अधिक दिव्यांग महिला होने की दशा में वरिष्ठ दिव्यांग महिला शिक्षक को वरीयता प्रदान की जायेगी।

*3-* निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 में उल्लिखित प्राविधानानुसार आवश्यकता से अधिक चिन्हित कुल अध्यापकों की संख्या में *05 अतिरिक्त रिक्तियों को जोड़ते हुए आवश्यकता वाले विद्यालय* को प्रदर्शित किया जायेगा।

4- *सर्वप्रथम शून्य शिक्षक (जहां शिक्षामित्र भी कार्यरत नहीं है) वाले विद्यालय में* दो अध्यापकों को पदस्थापित किया जायेगा। तदोपरान्त शिक्षाामित्र वाले विद्यालय में 01 शिक्षक तथा आवश्यकतानुसार 02, 03 शिक्षक या अधिक आवश्यकता वाले विद्यालयों में 1-1 शिक्षकों को पदस्थापित किया जायेगा।

*5-* प्रथम चरण में प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) के शिक्षकों के संबंध में तथा दूसरे चरण में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) के शिक्षकों के संबंध में अन्तः जनपदीय स्थानांतरण/समायोजन की कार्यवाही की जाएगी।