करदाता ध्यान दें



करदाता ध्यान दें:
सरकार ने सत्र 2024-25 के लिए भले ही स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट नए टैक्स स्लैब में 50000 से बढ़ाकर 75000 कर दी है लेकिन 87A में छूट 25000 ही रखी हुई है जबकि अब नए स्लैब रेट से 7 लाख इनकम तक टैक्स ही 20000 बन रहा तो 25000 की टैक्स छूट का अब कोई अर्थ नहीं रहा। अब किसी भी करदाता को अधिकतम 20000 की ही छूट मिल पायेगी।