समायोजन/ स्थानांतरण की प्रक्रिया लगी रोक कोर्ट ने हटाई


सरप्लस समायोजन में आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा *पूर्व में पारित अंतरिम स्थगन आदेश वापस ले लिया गया है,* समायोजन/ स्थानांतरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। आज न्यायालय में राज्य सरकार ने समय सारिणी दाखिल की है, तदनुसार समायोजन/स्थानांतरण की प्रक्रिया सितंबर तक पूरी की जाएगी ।



7 दिन में नया जिओ जारी करेंगे: महाधिवक्ता
नई समय सारणी के तहत होंगे समायोजन: महाधिवक्ता
सितंबर में प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे: महाधिवक्ता
नए जिओ की आपत्तियों हेतु 14 अगस्त को सुनवाई होगी।
# समायोजन विशेष