, कानपुर : आपने जो रिटर्न फाइल किया है यदि उसमें कोई त्रुटि रह गई है तो उसे निरस्त कर नया रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल कर चुके करदाताओं को यह सुविधा दी है। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने वाले भी विलंब शुल्क के साथ यह सुविधा ले सकते हैं। रिटर्न फाइल करते समय कई बार कुछ खर्च या प्राप्तियों के आंकड़े छूट जाते हैं। कई बार आंकड़े गलत अपलोड हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में करदाता के लिए अपने रिटर्न में संशोधन कराना मुश्किल होता था। आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं को आइटीआर- यू का अवसर दिया था, लेकिन उसे उन्हीं स्थिति में ठीक किया जा सकता है, जब कोई नई आय दिखानी हो। इसके जरिये न तो टैक्स को कम कर सकते हैं, न रिफंड को बढ़ाने के लिए इसे फाइल किया जा
सकता है। इसे देखते हुए विभाग ने यह मौका दिया है कि करदाता पूरा रिटर्न खारिज कर दे। जिन लोगों ने रिटर्न खारिज करने के बाद उसे 31 जुलाई से पहले ही दोबारा फाइल कर दिया, उन्हें विलंब शुल्क नहीं देना पड़ा, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर सके और अब रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उन्हें विलंब शुल्क देना होगा।
इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के पूर्व चेयरमैन दीप कुमार मिश्रा के मुताबिक इसमें एक शर्त यह भी है कि अगर आयकर रिटर्न ई-वेरीफिकेशन से सत्यापित हो चुका है, तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता है।
31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करने
वालों को विभाग ने दी सहूलियत आयकर रिटर्न खारिज करने के बाद उसे फिर फाइल करना होगा