परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक समाप्त

इलाहाबाद हाई कोर्ट

ने परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण पर

लगाई गई रोक समाप्त करते हुए छात्र-अध्यापक

अनुपात में शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया पूरी

करने की छूट दे दी है। अब इस मामले में अगली

सुनवाई 14 अगस्त को होगी।



यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह तथा

न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने नीरजा व

50 अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट के आदेश

पर प्रमुख सचिव (ब्रेसिक शिक्षा) लखनऊ

और सचिव ब्रेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने

व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर समयबद्ध

कार्ययोजना भी पेश की। कहा कि 30 जून 2024

तक पंजीकृत छात्र संख्या का डाटा, स्टेट प्रोजेक्ट

आफिस उप्र के पोर्टल पर अपडेट किया गया

है। एनआइसी की मदद से इसकी स्क्रूटनी भी

पूरी हो चुकी है। 26 जून 2024 के शासनादेश

व कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में अधिक और

कम अध्यापक वाले विद्यालयों को चिह्नित किया

गया है।


तदनुसार समायोजन की कार्यवाही की

जाएगी। अधिक शिक्षक या शिक्षिका गणना

13 और 14 अगस्त को कर ली जाएगी। 16

और 17 अगस्त को सूची जिला बेसिक शिक्षा

अधिकारी के लागिन में प्रदर्शित होगी, जिसमें

अंतिम डाटा उपलब्ध होगा। याची अधिवक्ता ने

जवाब के लिए समय मांगा। इस पर याचिका को

सुनवाई के लिए 14 अगस्त को पेश करने का

निर्देश टिया गया।