_शैक्षिक सत्र 2024-25 की यू-डायस पोर्टल पर दिनांक 30 जून, 2024 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका को उनकी जनपद में सेवावधि के आधार पर क्रमानुसार (कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका) चिन्हित किया जायेगा तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिका की आवश्यकता की गणना की जायेगी।_
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*_समायोजन विशेष----_*
_अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन की प्रक्रिया 'प्रधिक अध्यापक वाले विद्यालय से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में किया जायेगा । आवश्यकता वाले किसी भी विद्यालय से शिक्षक एवं शिक्षिका का स्थानान्तरण /समायोजन नहीं किया जायेगा।_
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_*समायोजन स्पेशल*_
_ग्रामीण क्षेत्र में स्थित वे विद्यालय जो नगर क्षेत्र की विस्तारित सीमा में आ चुके हैं ,लेकिन विभागीय अभिलेखों में अभी भी उनका कैडर ग्रामीण ही है,समायोजन में ऐसे विद्यालयों को ग्रामीण क्षेत्र में रखते हुए यहां के सरप्लस शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूलों के विकल्प प्रदान किये जायेंगे।_
*_लखनऊ का दूरस्थ ब्लॉक माल शायद इस समायोजन में शिक्षकों की कमी से अबकी बार मुक्त हो जाएगा।_*
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