दिनांक 17.08.2024 के दैनिक समाचार पत्र में 69 हजार हुये शिक्षको की भर्ती में मा० हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में समाचार प्रकाशित हुआ है। यदि 69 हजार शिक्षको मे से आप द्वारा ओ०डी० लिमिटऋण, परसनल लोन या अन्य कोई ऋण स्वीकृत कर वितरित किया गया हैं, तो ऐसे शिक्षको के खाता का स्वयं परीक्षण कर तथा सूची तैयार कर बैंक की धन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये ससमय वसूली की प्रभावी कार्यवाही कर समस्त ऋण की ब्याज सहित शत-प्रतिशत वसूली करना सुनिश्चित करें। तथा जब-तक स्थिति स्पष्ट न हो जाय, तब तक उपरोक्त शिक्षको को ओ०डी० लिमिट / ऋण, परसुनल लोन आदि, का कोई ऋण भुगतान न किया जाय