उप्र मदरसा शिक्षा कानून संबंधी अर्जी पर 13 को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने  सोमवार को कहा कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को रद कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने इसे “असंवैधानिक' और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला बताया था। शीर्ष अदालत ने पांच अप्रैल को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा था कि फैसले के खिलाफ सात याचिकाओं में उठाए गए मुद्दे विचार के लायक हैं। 




प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह इन याचिकाओं को अंतिम निपटारे के लिए 13 अगस्त को सूचीबद्ध करेगी। पीठ ने इलेक्ट्रानिक रूप में दस्तावेज के सामान्य संकलन को सुनिश्चित करने के लिए वकील रुचिरा गोयल को नोडल वकील भी नियुक्त किया। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की गई है।