शिक्षक का निलंबन आदेश, इन आरोपों के तहत हुईं यह कार्यवाही


खंड शिक्षा अधिकारी हैदरगढ़ की काल्पनिक, मनगढ़ंत व कूटरचित आख्या पर श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय दुला का पुरवा, हैदरगढ़, बाराबंकी के निलम्बन आदेश पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने लगायी रोक। सभी संबंधित पक्षों को न्यायालय ने दिया आदेश कि चार सप्ताह में जवाबी हलफ़नामा दाखिल करे।


ज्ञात हो खंड शिक्षा अधिकारी हैदरगढ़ श्री सुनील कुमार गौड़ अपनी भ्रष्टाचारपूर्ण कार्यशैली को लेकर किए गए विरोध/शिकायत से कुंठित है। पुनः अवगत कराना है कि किसी भी क़ीमत पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी बर्दाश्त नही किए जायेंगे। ग़लत कार्यशैली का विरोध हुआ है और आगे और अधिक तीव्र गति से होता रहेगा।