समायोजन विशेष


*_समायोजन विशेष---_*





_*उ०प्र०, निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम-10 में निहित प्राविधान* में कहा गया कि शैक्षिक सत्र के प्रारंभ होने के 3 माह तक एडमिशन लिया जा सकता है उसी तहत जब शैक्षिक सत्र जुलाई में शुरू होता था तो *30 सेप्टेम्बर की छात्र संख्या उस शैक्षिक सत्र का वास्तिविक छात्र संख्या मानी जाती थी लेकिन शैक्षिक सत्र बदल गया है अब सत्र अप्रैल से शुरू होता है तो 3 महीने तक एडमिशन लिया जा सकता है अतः उस हिसाब से 30जून की छात्र संख्या उस शैक्षिक सत्र की वास्तविक छात्र संख्या मानी जायेगी,,।।।_


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