भर्ती करना, न करना नियोक्ता का विशेषाधिकार : हाईकोर्ट


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने


महाकुंभ से पहले डीएम कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पड़े 144 पदों की भर्ती करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है। कहा कि भर्ती करना या न करना नियोक्ता का विशेषाधिकार है। कोई भी कर्मचारी यूनियन केवल संगठन के हितों के लिए याचिका दाखिल कर सकती है। रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर दाखिल यूनियन की याचिका पोषणीय नहीं है।


यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की अदालत ने उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता शिव कुमार पाल ने दलील दी कि 2025 में एक माह तक चलने वाले इस मेले में विश्वभर से करोड़ों लोगों का आगमन होना है। डीएम कार्यालय के अधीन चतुर्थ श्रेणी के 144 पद रिक्त हैं। इससे मेले में बढ़े काम का बोझ मौजूदा कर्मचारियों पर बढ़ेगा। इसलिए रिक्त पदों पर भर्ती महाकुंभ से पहले पूरी किया जाना अति आवश्यक है।