बिना तलाक के दूसरी शादी करने वाली शिक्षिका सस्पेंड

 

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 उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क बेसिक शिक्षा विभाग में एक अनोखा मामला सामने आया है. अभी तक पुरुष ही दो शादियां करते थे, मगर यहां पर तो सहायक अध्यापिका ने पहले पति के रहते दूसरी शादी करने के मामले में दोषी करार दी गई है. बीएसए ने जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्काल अध्यापिका को सस्पेंड कर दिया है.








विकास खंड अकराबाद के गांव वमनोई में स्थित कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर कुसुमलता की तैनाती है. शिक्षका की शादी का तथ्य छिपाकर और गलत सूचना देकर नौकरी प्राप्त करने की शिकायत फिरोजाबाद के जैदामई निवासी अरमिन्दर सिंह ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से की थी. मामले को गंभीरता से लेते हुए बीएसए ने बीईओ की दो सदस्यी कमेटी से जांच कराई. जिसमें मिला कि शिक्षिका ने तथ्यों को छिपाकर 8 अक्टूबर 2007 को अजन्टी सिंह निवासी नावली लालपुर से शादी की है. यह पूर्व से शादीसुदा था, पहली पत्नी का नाम ममता है. यह आज भी जीवित है. इसके बाद पहले पति से बिना तलाक लिए शिक्षका ने 24 अक्टूबर 2008 को राकेश यादव निवासी रांची नगर कालीमी, मथुरा से शादी कर लिया. इसके बाद तथ्यों को छिपाकर गलत सूचना देकर नौकरी प्राप्त किया.





अकराबाद के वमनोई में स्थित कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका की शिकायत मिली थी. जिसकी जांच कराई गई. जांच में पहले पति के रहते दूसरी शादी करने और अध्यापक सेवा नियमावली का उल्लंघन करने के आरोप में शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया गया है. -डॉ. राकेश कुमार सिंह, बीएसए