माध्यमिक स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी, बेसिक शिक्षकों के विरोध के बीच नया आदेश लागू


सरकार ने प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बिना बायोमेट्रिक हाजिरी लगाये वेतन नहीं मिलेगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से आदेश जारी कर दिये गये हैं। इस आदेश के बाद माध्यमिक स्कूलों के करीब 1.43 लाख शिक्षा एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बिना बायोमेट्रिक हाजिरी लगाये वेतन नहीं मिल सकेगा।


माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेन्द्र देव की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम जारी इस आदेश में कहा गया है कि राजकीय माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति अनिवार्य करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें और तय प्रारूप पर (सॉफ्ट एवं हार्ड कापी में) ई-मेल के माध्यम से निदेशक कार्यालय को प्रतिदिन (अवकाश को छोड़कर) उपलब्ध करायें। यह भी कहा गया है कि संस्था प्रधान अनिवार्य रूप से अपने विद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रतिमाह के वेतन बिल के साथ बायोमेट्रिक उपस्थिति भी भेजेंगे ताकि उसी आधार पर वेतन बिल पारित करने की कार्यवाही की जा सके।


माध्यमिक शिक्षकों के संगठन राजकीय शिक्षक संघ ने स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य करने का स्वागत करते हुए इसे विभाग के सभी संवर्ग के अधिकारियों के कार्यालयों में भी लागू करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष रामेश्वर पाण्डेय ने बयान जारी कर कहा है कि विभाग में सभी स्तर पर बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था लागू होने से एकरूपता आएगी और हमारी भी विभागीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात हो जाया करेगी।.