प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद में पैधात ब्लाक ऐका के प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही उन्हें नियमित वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है ।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने सहायक अध्यापक अनुज कुमार गौतम की याचिका पर अधिवक्ता तनीषा जहांगीर मुनीर और अनुपम कुमार शुक्ल को सुनकर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार पहला मुद्दा याची की डिग्री की वैधता के संबंध में आठ दिसंबर 2023 के कारण बताओ नोटिस के माध्यम से उठाया गया।