फर्जी दस्तावेज से बने प्रधानाचार्य, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी ने दर्ज कराया केस

 प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी अजय कुमार सिंह ने टो शिक्षकों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्‍न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज लगाकर दोनों प्रधानाचार्य पद पर चयनित हो गए। मामले की जांच एसटीएफ से कराए जाने की संस्तुति की गई है।




 अजय कुमार सिंह द्वारा दी गई तहरीर में कहा गया है कि राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन) परीक्षा 2021 के आधार पर रश्मिकला व राम प्रकाश का चयन प्रधानाचार्य के पद पर हुआ था। चयन के बाद अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया गया। रश्मिकला के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में आयुक्त विंध्याचल मंडल मारजापुर की जांच रिपोर्ट दी गई। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक भ्रदोही की जांच के दौरान विद्यासागर इंटरमीडिएट कालेज पूरे खुशहाल अभियां भदोही ने बताया कि रश्मिकला 10 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2020 तक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत थीं। 



कार्यालय अभिलेखानुसार उप्र शैक्षिक (सामान्य शिक्षा वर्ग) सेवा समूह ख उच्चतर के तहत प्रधानाचार्य पद के लिए रश्मिकला का अनुभव प्रमाण पत्र इस कार्यालय से जारी नहीं किया गया। उनका अनुभव प्रमाण पत्र कूटरचित व फर्जी है। प्रमाण पत्र पर किए गए हस्ताक्षर फर्जी हैं। रश्मिकला को अपना पक्ष रखने को कहा गया। इस पर शपथ पत्र दिया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रबंधक से मिला है। प्रमाण पत्र सहीं है या नहीं, इस बारे में विद्यालय द्वारा हीं स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। इसके बाद जांच आगे बढ़ीं तो पता चला कि विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य बृजेश पाठक द्वारा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कामता राम पाल का फर्जी हस्ताक्षर कराकर व फर्जी पदनाम की मुहर बनाकर अनुभव प्रमाण पत्र बनाया गया। इसमें ब्रजेश पाठक भी दोषी हैं। 



इसी प्रकार राम प्रकाश के दस्तावेज में ऐसी ही गड़बड़ी सामने आईं। राम प्रकाश के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में आयुक्त प्रयागराज मंडल द्वारा दिए गए पत्र में बताया गया कि दस्तावेज में संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज मंडल का हस्ताक्षर कूटरचित है। राम प्रकाश से उनका पक्ष जाना गया तो बताया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय से मिला है। कूटरचित हस्ताक्षर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिविल लाइंस इंस्पेक्टर रामाश्रय यादव का कहना है कि तहरीर के आधार पर धूमनगंज के मधुवन विहार कालोनी निवासी रश्मि कला और कालिंदीपुरम राजरूपपुर निवासी राम प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र देने वाले संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज है।