नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने ऐतिहासिक फैसले में भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी के सभी आधिकारिक अभिलेखों में नाम और लिंग बदलने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। 2013 बैच की आईआरएस अफसर एम अनुसुया ने यह अनुरोध किया था।
अनुसुया वर्तमान में हैदराबाद में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के मुख्य आयुक्त कार्यालय में संयुक्त आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। अनुसुया ने अपना नाम बदलकर एम अनुकाथिर सूर्या और लिंग में बदलाव करते हुए महिला से पुरुष करने का आग्रह किया था।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि अधिकारी को अब सभी आधिकारिक अभिलेखों में अनुकाथिर सूर्या के रूप में मान्यता मिलेगी। अनुकाथिर इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन में बीटेक हैं।
सुप्रीम कोर्ट का एक दशक पुराना फैसला बना आधार
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (नालसा) की याचिका पर करीब एक दशक पहले सुनाए ऐतिहासिक फैसले में ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी। अपने इस फैसले में शीर्ष कोर्ट ने कहा था, यदि व्यक्ति लैंगिक पहचान के तहत यौन परिवर्तन ऑपरेशन कराता है और इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो उसकी नई लैंगिक पहचान को मान्यता देने में कोई कानूनी या अन्य बाधा नहीं होनी चाहिए।