*समस्त AD BASIC , BSA, BEO, DCT एवं DC MIS कृपया ध्यान दें:-*
पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन के संबंध में निर्गत शासनादेश के क्रम में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में समस्त ए0डी0 बेसिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) एवं जिला
समन्वयक (MIS) के साथ दिनांक 11 जुलाई, 2024 को ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक के उपरान्त समस्त ए0डी0 बेसिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) एवं जिला समन्वयक (MIS) के साथ ऑनलाइन माध्यम से 12 डिजिटल पंजिकाओं के संबंध में विस्तृत अभिमुखीकरण किया गया तथा सभी 12 डिजिटल पंजिकाओं को लागू किये जाने के संबंध में सर्वसंबंधित को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
समन्वयक (MIS) के साथ दिनांक 11 जुलाई, 2024 को ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक के उपरान्त समस्त ए0डी0 बेसिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) एवं जिला समन्वयक (MIS) के साथ ऑनलाइन माध्यम से 12 डिजिटल पंजिकाओं के संबंध में विस्तृत अभिमुखीकरण किया गया तथा सभी 12 डिजिटल पंजिकाओं को लागू किये जाने के संबंध में सर्वसंबंधित को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
तत्क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा समस्त विद्यालयों का भ्रमण करते हुए डिजिटल रजिस्टर के माध्यम से उपस्थिति अंकित किये जाने के संबंध में अनुश्रवण किया गया। कतिपय विद्यालयों में तकनीकी समस्यायें भी संज्ञान में आयीं हैं। इंगित की गयी समस्याओं का टेक्निकल टीम द्वारा यथासंभव निराकरण करते हुये विभागीय व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से सर्वसंबंधित को अवगत कराया गया है ।
यह संज्ञानित हुआ कि विद्यालयों में डिजिटाइज़ रजिस्टर के माध्यम से उपस्थिति भरने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रातः 8ः30 बजे तक ही अनुमन्य है । डिजिटाइज़ रजिस्टर के माध्यम से उपस्थिति भरने की प्रक्रिया ऐप द्वारा प्रातः 8ः30 बजे के बाद सम्पादित नहीं की जाती है, जिससे प्रातः 8ः30 बजे के बाद जिन विद्यालयों में समस्या संज्ञानित होती है उसका तकनीकी टीम द्वारा निदान संभव नहीं हो पा रहा है। तत्क्रम में यह निर्धारित हुआ है कि प्रक्रिया के स्थापित होने तक विद्यालय की पूर्ण अवधि में किसी भी समय डिजिटाइज़ रजिस्टर ऐप का प्रयोग किया जा सकेगा, जिससे कि विद्यालय अवधि में विद्या समीक्षा केन्द्र तथा विभागीय व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से राज्य स्तर तक संज्ञानित कराये गये प्रकरणों का निवारण विद्यालय अवधि / कार्य अवधि में किया जा सकेगा।
आज्ञा से,
*महानिदेशक, स्कूल शिक्षा ।*