30 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कर्मचारी का अधिकार : हाईकोर्ट



प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
कहा कि 30 वर्ष की सेवा करने के बाद सरकारी कर्मचारी को केंद्रीय सिविल सेवा नियम-1972 के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का अधिकार है, बशर्ते वो निलंबित न हुआ हो।



यह फैसला मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास खंडपीठ ने बस्ती के डाकघर अधीक्षक डॉ. शिव पूजन आर सिंह की याचिका पर सुनाया हैं। केंद्र की ओर से डॉ. शिव पूजन सिंह की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को जायज ठहराने वाले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के फैसले को चुनौती दी गई थी।