*हमारी अवमानना याचिका पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को नोटिस जारी 2 सप्ताह में जबाब न देने पर कोर्ट जारी करेगी सम्मन*
आप सभी जानते है कि हम लोगो को सिर्फ 14 CL और एक EL(1 वर्ष सेवा पर) मिलती है
हम लोगो ने KVS/NVS/NCT OF DEHLI के स्कूल के बराबर छुट्टी के लिए एक याचिका हाई कोर्ट में की थी (क्योंकि उक्त सभी स्कूल में कुल अवकाश115-120 है)जबकि बेसिक में 83-85 अवकाश मिलते है उक्त के संदर्भ में हाई कोर्ट लखनऊ की पीठ ने 23 जनवरी 2024 को 3 महीने में सरकार को निर्णय लेने को कहा था
लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी सरकार ने कोई निर्णय नही लिया नाही हमारे प्रत्यावेदन पर कोई जबाब दिया
उसके बाद हमारी तरफ से प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के खिलाफ कंटेम्प्ट फ़ाइल किया गया जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में जस्टिस राजीव सिंह जी की कोर्ट में दिनांक 22/07/2024 को हुई
जिसमे बहस के दौरान जस्टिस ने सरकारी एडवोकेट से पूछा कि आपने आदेश का पालन क्यों नही किया सरकारी वकील के द्वारा कोई जबाब न मिलने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई
*कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को आदेश देते हुए कहा कि क्यों न आपको माननीय न्यायालय का आदेश पालन न करने के लिये दण्डित किया जाए ?और अगर नोटिस के बाद 2 सप्ताह में जबाब नही दिया तो कोर्ट सम्मन जारी करके आरोप तय करेगी*
आदेश का मुख्य हिंदी अनुवाद
*विपक्षी पक्ष को एक सप्ताह के भीतर नोटिस जारी किया जाए ताकि वह कारण बताए कि उसे इस न्यायालय के निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा के लिए दंडित क्यों न किया जाए, जिसे दो सप्ताह के भीतर वापस किया जा सकता है, अन्यथा अवमाननाकर्ताओं को बुलाने के बाद आरोप तय किए जा सकते हैं।*
कोर्ट ने रजिस्ट्री को डायरेक्ट करते हुए कहा कि ऑर्डर की कॉपी के साथ सम्बंधित अधिकारी को नोटिस भेजा जाए
कोर्ट ने इसे बहुत ही गम्भीरता से लिया है कोर्ट ने 2 सप्ताह में जबाब मांगा है और साथ ही कंटेम्प्ट को as a fresh 12 अगस्त को लगाया है
*कंटेंप्ट पर हमारे अधिवक्ता अमित मिश्रा जी ने बहस की*
अगर सरकार ने कोई जरूरी प्रकिया नही अपनाई तो आगामी सुनवाई पर कंटेंप्ट की प्रकिया आगे बढ़ेगी और सम्भव है कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में उपस्थित होना पड़े