सख्ती: थर्ड पार्टी बीमा नहीं होने पर जुर्माना और जेल

नई दिल्ली, । बगैर थर्ड पार्टी बीमा के वाहन चलाने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। पकड़े जाने पर अधिकतम 4,000 रुपये का जुर्माना या तीन माह की सजा (अथवा दोनों) हो सकती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर में 55 फीसदी से अधिक वाहन बिना बीमा के सड़कों पर दौड़ रहे हैं।



सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मोटर वाहनों के लिए थर्ड पार्टी जोखिम को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी अनिवार्य है। क्योंकि यह दुर्घटनाओं या नुकसान के मामले में पीड़ितों को सहायता प्रदान करता है। जो वाहन मालिक थर्ड पार्टी बीमा के बिना वाहन चलाते हैं या चलाने देते हैं, उन्हें कानून के उल्लंघन के लिए कारावास सहित दंडित किया जाने का प्रावधान है।


अधिकारियों ने बताया कि पहली बार पकड़े जाने पर तीन महीने तक कारावास या 2,000 रुपये का जुर्माना या दोनों है। दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन महीने तक कारावास या 4,000 रुपये का जुर्माना या दोनों है। आकड़ों के अनुसार, देशभर में 23 करोड़ से अधिक वाहन पंजीकृत हैं।