नीट काउंसलिंग पर रोक से कोर्ट का फिर इनकार, शीर्ष अदालत ने केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2024 के लिए छह जुलाई से होने वाले काउंसलिंग टालने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि काउंसलिंग एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि यह एक बार खुली और बंद हो गई।


जस्टिस विक्रम नाथ और एस.वी.एन. भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने नीट-यूजी 2024 के पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं की सीबीआई जांच और परिणाम रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पीठ ने इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।


याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट से 6 जुलाई से शुरू होने वाली काउंसलिंग दो दिन के लिए टालने की मांग की। अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अधिवक्ता ने कहा कि मैं काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसे दो दिन के लिए स्थगित करने का आग्रह कर रहा हूं। इस पर जस्टिस नाथ ने अधिवक्ता को टोकते हुए कहा कि हम इससे जुड़े मामले में पहले दिन से एक ही दलील सुन रहे हैं, काउंसलिंग एक प्रक्रिया है जो 6 जुलाई से शुरू होगी।


मुद्दे को संसद में उठाकर न्याय दिलाएंगे : राहुल

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगा। राहुल ने नीट उम्मीदवारों व अभिभावकों के एक समूह के साथ अपनी मुलाकात का एक वीडियो ‘एक्स’ पर साझा किया। पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अक्षमता के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है।