पुरानी पेंशन के शासनादेश की प्रमुख बातें व शासनादेश का सार


_31 अक्टूबर 2024 तक विकल्प प्रस्तुत करना होगा अनिवार्य_


*_NPS में कर्मचारी द्वारा जमा धनराशि GPF में ट्रांसफर होगी_*

पुरानी पेंशन हेतु विकल्प के सम्बन्ध में आदेश जारी..
वीबीटीसी 2004 बैच को लाभ मिला सबको बधाई हो।
पुरानी पेंशन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 है।


शासनादेश की प्रमुख बातें;-
👉 31 अक्टूबर 2024 तक विकल्प सम्बंधी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
👉 विभागीय अधिकारियों के विचारोपरांत 31 मार्च 2025 तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
👉 OPS विकल्प स्वीकृत शिक्षक कर्मचारियों का NPS खाता 30 जून 2025 से बंद कर दिया जाएगा।
👉 NPS का अभिदाता अंशदान कर्मचारी के GPS खाते में तथा नियोक्ता अंशदान राजकोष में जमा किया जाएगा।
👉 निर्धारित समय सीमा तक विकल्प न भरने वालों को पुनः अवसर नहीं मिलेगा।


शासनादेश का सार
1-राजकीय कर्मचारियों के साथ परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों को भी दी जायेगी  पुरानी पेंशन। 28/03/2025 से पूर्व विज्ञापन नोटिफिकेशन जीओ जारी हो गया हो उनको दिए होगी पुरानी पेंशन।

2-विकल्प लेने की अंतिम तिथि जो अंतिम/आपरिवर्तनशील होगी 31/10/ 24
3-प्रशासकीय अधिकारी के अनुमोदन के बाद नियुक्त प्राधिकारी अनुमोदन 31/03/2025 के अगले माह से पेंशन की कटौती शुरू हो जाएगी।
4-जिन कर्मचारियों परिषदीय अध्यापक द्वारा पुरानी पेंशन का विकल्प भरा जाता है उनके एनपीएस खाते 30/06/ 2025 को बंद कर दिए जाएंगे।
5-प्रमुख बात कर्मचारियों परिषदीय अध्यापको का अंशदान कर्मचारियों के भविष्य निधि कर्मचारी के जीपीएफ खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा तथा सरकार द्वारा किया गया अंशदान सरकार के खाते में जमा कर दिया जाएगा अब पुरानी पेंशन मिलने में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है।