लखनऊ, सरकारी सेवा में तैनात दंपतियों के लिए बड़ी खबर है। पति-पत्नी नौकरी के दौरान एक ही मकान में रहे और विभाग से मकान किराया भत्ता अलग-अलग ले लिया। अब ऐसे दंपतियों से अनियमित रूप से लिए गए मकान किराये भत्ते की वसूली दंपतियों में से एक से होगी।
इस संबंध में शासन से दिए दिशा निर्देश के मुताबिक वसूली का ब्यौरा शासन भेजना होगा। उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने सभी छह अनुभागों को चिट्ठी जारी कर वसूली के आदेश दिए हैं। निगम के विधि परामर्शदाता अभय प्रकाश नारायण की ओर से हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा पारित आदेश के संबंध में वसूली आदेश जारी किया है। कार्यरत कार्मिकों, निदेशालयों में कर्मियों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों में कार्मिकों द्वारा पति-पत्नी के सरकारी सेवा में कार्यरत होने के दौरान एक मकान में साथ रहते लिए भत्ते की वसूली की आख्या मांगी गई है। आरएम आरके त्रिपाठी ने बताया कि मुख्यालय से जारी पत्र पर लखनऊ परिक्षेत्र में तैनात दंपतियों से ब्यौरा मांगा गया है। वसूली कर मुख्यालय को अवगत कराएंगे।