शिक्षकों के अंतः जनपदीय स्थानांतरण व समायोजन को शासन ने दी अनुमति


 बेसिक शिक्षा 

परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों में अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण व समायोजन के संबंध में शासन ने अनुमति दे दी है। समायोजन इसी शैक्षिक सत्र के दौरान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नियमावली 2011 के आधार पर होगा।


अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण व समायोजन ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग व नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में ही की जाएगी। साथ ही शैक्षिक सत्र 2023-24 की यू-डायस पोर्टल पर 31 मार्च, 2024 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिन्हित किया

जाएगी। अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक व शिक्षिका को उनकी जनपद में सेवा अवधि के आधार पर क्रमानुसार (कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका) चिन्हित किया जाएगा। साथ ही अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिका की आवश्यकता की गणना की जाएगी। अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षकों को भेजा जायेगा।

पोर्टल परअपलोड होगी रिक्तियों की सूची आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित शिक्षक एवं शिक्षिका तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में रिक्तियों की सूचना को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल पर अध्यापकों द्वारा मोबाइल नम्बर तथा मानव सम्पदा की आईडी का प्रयोग करते हुए लॉगिन किया जाएगा। मानव सम्पदा पोर्टल पर अंकित विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा सुधार किया जायेगा तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा किये गये सुधार को नियमानुसार अभिलेखीय आधार पर मानव सम्पदा पोर्टल पर सत्यापित किया जायेगा। निर्धारित प्रक्रियानुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरान्त ही पूर्ण माना जायेगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा।