शिक्षकों व कर्मचारियों को 30 तक देना होगा संपत्ति का ब्योरा, आदेश जारी



राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए आदेश जारी


मुजफ्फरनगर। शिक्षक-शिक्षिकाओं और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए संपत्ति का ब्योरा देने को फिर से आदेश जारी हो गए हैं। अब 30 जून तक इन्हें अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। हालांकि यह आदेश राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए आया है।

जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के 42 राजकीय विद्यालय हैं, जिनमें 234 ॥क्षक-शिक्षिकाएं व शिक्षणेत्तर

कर्मचारी कार्यरत हैं। इन सभी को 30 जून तक अपनी संपत्तियों का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा। शासन की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आदेश में साफ कहा गया है कि जो भी शिक्षक-शिक्षिका या कर्मचारी अपना ब्योरा पोर्टल पर फीड नहीं करेगा, उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसको लेकर राजकीय विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी। राजकीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर की प्रवक्ता ममता रानी ने कहा कि शिक्षकों की


मेहनत की कमाई है। शिक्षकों को उनके मूल कार्यों से हटाकर उन्हें संपत्ति का ब्योरा इकट्ठा करने में लगा दिया है। राजकीय इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक संदीप कौशिक ने कहा कि शासन के आदेश का पालन किया जाएगा। शिक्षकों के पास मेहनत की कमाई है। शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं है।

राजकीय कॉलेज बहादरपुर के प्रधानाचार्य आशीष द्विवेदी का कहना है कि शिक्षकों को चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए