प्रभारी को पद के अनुसार वेतन देने का कोर्ट का आदेश।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के तौर पर काम कर रहे अध्यापकों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन व सभी भत्ते देने का निर्देश दिया है। त्रिपुरारी दुबे व एक अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने दिया।
याची का कहना था की उसकी नियुक्ति वर्ष 2005 में हुई तथा वह उच्च प्राथमिक व संविलियन विद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के रूप में 31 मई 2014 से कार्य कर रहा है। इस विद्यालय में कभी भी नियमित प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं की गई। प्रधानाध्यापक के तौर पर काम करने के बावजूद याची को इस पद का वेतन नहीं दिया जा रहा है।
याची इंचार्ज हेडमास्टर को इंचार्ज बनने के दिन से प्र.अ. पद का वेतन दिए जाने संबंधी स्पष्ट आदेश जारी, कोर्ट ऑर्डर देखें
12. A mandamus is issued in favour of the petitioners for payment
of salary/ arrears of salary along with all consequential benefits
with effect from 31.5.2014 as Headmasters of the Institutions in
question within a period of one month from the date of production
of a certified copy of this order before the authority concerned.