फर्रुखाबाद। परिषदीय विद्यालयों के कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों को अब प्रधानाध्यापक के समान वेतन मिलेगा। उच्च न्यायालय ने इसके आदेश दिए हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी इस तरह के कोई विभागीय आदेश नहीं आए हैं।
न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने आदेश दिए कि प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक के समान वेतन दिया जाए।
इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षाधिकारी गौतम प्रसाद ने बताया कि हाईकोर्ट के इस तरह के आदेश की चर्चा है, लेकिन अभी उनके पास कोई विभागीय आदेश नहीं आया है। गौरतलब है कि जनपद के 1576 परिषदीय विद्यालयों में अधिकतर में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक ही तैनात हैं।