सूच्य है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 सम्पन्न कराने हेतु जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, जनपद-सीतापुर द्वारा मतदान कार्मिक के रूप में सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन का दिनांक 19-05-2024 को उल्लंघन करते हुए बरती गयी शिथिलता एवं लापरवाही तथा अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता का आचरण अपनाये जाने के कम में प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या दोषी मानते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली, 1973 सपठित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में निहित प्राविधानों के आलोक में लघु शास्ति के अन्तर्गत सुश्री अनुपमा सिंह, स०अ०, उ०प्रा०वि० समौरा, वि०ख० ऐलिया, जनपद-सीतापुर की वर्ष 2024-25 हेतु एक वार्षिक वेतन वृद्धि अवरूद्ध की जाती है। क्यों न इस हेतु सुश्री अनुपमा सिंह की सेवायें समाप्त कर दी जायें, इस सम्बन्ध में वह अपना स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित अधोहस्ताक्षरी को 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।