प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीठासीन अधिकारी के एक राजनीतिक पार्टी की रैली में शामिल होने पर निलंबित करने के कॉलेज प्रबंधक के आदेश रोक लगा दी है और याची को कार्यकारी प्रधानाचार्य का कार्य करने देने एवं नियमित वेतन भुगतान का निर्देश दिया है।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीठासीन अधिकारी के एक राजनीतिक पार्टी की रैली में शामिल होने पर निलंबित करने के कॉलेज प्रबंधक के आदेश रोक लगा दी है और याची को कार्यकारी प्रधानाचार्य का कार्य करने देने एवं नियमित वेतन भुगतान का निर्देश दिया है।