कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इलाज, पढ़ाई, शादी और घर खरीदने के लिए धनराशि निकालने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। इसके लिए स्वचालित तरीके से दावा निपटान (ऑटो-मोड सेटलमेंट) सुविधा की शुरुआत की है। इससे रकम तीन दिन के भीतर खाते में आ जाएगी। अभी इसमें 10 से 15 दिन का समय लगता था।
ईपीएफओ आमतौर पर अग्रिम राशि निकासी के दावे को निपटाने के लिए कुछ समय लेता है, क्योंकि इस दौरान ईपीएफ सदस्य की पात्रता, दावे के लिए प्रस्तुत दस्तावेज, केवाईसी स्थिति, वैध बैंक खाते आदि की जांच की जाती है।
इस प्रक्रिया में अमान्य दावों को अक्सर वापस कर दिया जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है। अब स्वचालित दावा निपटान प्रक्रिया के तहत मानवीय हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा।
ईपीएफओ के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 4.45 करोड़ दावों का निपटान किया गया। इनमें से 2.84 करोड़ दावे अग्रिम निकासी के थे।
एक लाख रुपये तक निकाल सकेंगे
इस प्रक्रिया में अग्रिम राशि के दावे का निपटान स्वचालित तरीके से किया जाएगा। केवाईसी, पात्रता और बैंक खाते की जांच आईटी टूल द्वारा द्वारा होगी। इसके चलते दावा निपटान की अवधि 10 दिनों से घटाकर 3-4 दिनों हो जाएगी। सदस्य ऑटो-मोड सेटलमेंट के जरिए एक लाख रुपये तक निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी।
करोड़ 84 लाख अग्रिम राशि के दावे निपटाए गए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान
राशि निकासी से पेशन निधि को कितना नुकसान
कितने निकालने पर 20 साल बाद 30 साल बाद
10 हजार 50 हजार 1 लाख 14 हजार
20 हजार 1 लाख 01 हजार 2 लाख 28 हजार
50 हजार 2 लाख 53 हजार 5 लाख 71 हजार
1 लाख 5 लाख 07 हजार 11 लाख 43 हजार
2 लाख 10 लाख 15 हजार 22 लाख 87 हजार
ऐसे निकाल पाएंगे राशि
पीएफ से ऑटो मोड के तहत अग्रिम राशि निकालने के लिए ईपीएफओ के ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए सदस्य को फॉर्म-31 ऑनलाइन भरकर जमा करना अनिवार्य है।
दावा खारिज नहीं होगा
अगर कोई दावा स्वचालित तरीके से पूरा नहीं होता है तो वह वापस या खारिज नहीं किया जाएगा। इस दावे को दूसरे स्तर की जांच और अनुमोदन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और इसे निपटाया जाएगा।
● (नोट : भविष्य में ब्याज दरों में बदलाव से आंकड़ों में परिवर्तन संभव है।)