16 May 2024

सरकार की सुविधा अनुसार लागू नहीं होता कानून: कोर्ट


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षिका का बकाया वेतन भुगतान न करने और फंड की कमी का हवाला देने पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि कानून अपने तरीके से काम करता है न कि राज्य सरकार की सुविधा के अनुसार। 



यदि याची का वेतन बकाया है तो इसका भुगतान किया जाना चाहिए, सरकार की वित्तीय स्थिति चाहे जो भी हो। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की कोर्ट ने यह आदेश अलीगढ़ की संतोष कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा लखनऊ से इसपर जवाब मांगा था।