शिक्षक की बर्खास्तगी पर रोक मांगा गया जवाब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण के आरोप में अदालत से सजा के आधार पर बीएसए संत कबीर नगर द्वारा सहायक अध्यापक को बर्खास्त करने के गत तीन जनवरी के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार सहित विपक्षियों से सहायक अध्यापक की याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।



 यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने विनोद कुमार सिंह की याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र को सुनकर दिया है। धनंजय मिश्र का कहना है कि याची को अदालत से मिली सजा के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया। न तो कोई जांच की गई और न ही कोई विभागीय कार्यवाही की गई।