एक वाहन के लिए अब एक ही फास्टैग का कर सकेंगे इस्तेमाल



नई दिल्ली। देशभर में एक वाहन-एक फास्टैग नियम सोमवार से लागू हो गया। इसका मकसद कई वाहनों के लिए एक फास्टैग या एक वाहन के लिए कई फास्टैग के इस्तेमाल को रोकना है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, नियम लागू हो जाने के बाद अब एक वाहन पर एक से अधिक फास्टैग नहीं लगाए जा सकेंगे। जिन लोगों के पास एक वाहन के लिए कई फास्टैग हैं, वे एक अप्रैल, 2024 से उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पेटीएम फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों की समस्याओं को देखते हुए



देश में एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू
एक वाहन-एक फास्टैग के अनुपालन की समयसीमा 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी थी। फास्टैग की पहुंच लगभग 98 फीसदी वाहनों तक है और इसके आठ करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं