टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर: ओल्ड टैक्स रिजीम का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई 2024 तक ITR भरें
वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 में आयकर रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि ओल्ड टैक्स रिजीम का लाभ लेने के लिए उन्हें 31 जुलाई 2024 तक अपना रिटर्न दाखिल करना होगा।
नए नियमों के अनुसार:
- न्यू टैक्स रिजीम अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन चुका है।
- ओल्ड टैक्स रिजीम का लाभ उठाने के लिए, आपको 31 जुलाई 2024 तक अपना ITR दाखिल करना होगा।
- 1 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड ITR दाखिल करने पर, टैक्स नई टैक्स रिजीम के अनुसार कैलकुलेट किया जाएगा और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा।
वेतनभोगी टैक्सपेयर्स:
- वेतनभोगी टैक्सपेयर्स किसी भी वित्त वर्ष में नई और पुरानी टैक्स रिजीम में से किसी भी चुन सकते हैं।
- यदि आपने टीडीएस काटने के दौरान अपने एम्पलॉयर को ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं बताया है, तो आप ITR दाखिल करते समय इसे चुन सकते हैं।
यह जानना भी महत्वपूर्ण है:
- ओल्ड टैक्स रिजीम में कई डिडक्शन और छूट उपलब्ध हैं, जो नई टैक्स रिजीम में नहीं हैं।
- यदि आप टैक्स डिडक्शन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।
अधिक जानकारी के लिए:
- आप आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जा सकते हैं।
- आप किसी टैक्स सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं।
यह सलाह दी जाती है कि यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 31 जुलाई 2024 की डेडलाइन से पहले अपना ITR दाखिल कर लें।