पेंशन का 25% गुजारा भत्ता ज्यादा नहीं


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पति की पेंशन का पत्नी को 25 फीसदी गुजारा भत्ता देना अधिक नहीं है। कोर्ट ने पति को गुजारा भत्ता के तौर पर हर माह की 10 तारीख को सात हजार रुपये पत्नी को भुगतान करने और बकाया छह माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह ने माताफेर की याचिका पर दिया है।



कोर्ट ने परिवार न्यायालय प्रयागराज के गुजारा भत्ता कम करने की पति की अर्जी खारिज करने के आदेश को सही माना है। परिवार न्यायालय में पत्नी दुर्गा देवी ने अर्जी दी, जिसे स्वीकार करते हुए परिवार न्यायालय ने सात हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। पति ने कहा कि उसकी कृषि से कोई आय नहीं है और विपक्षी उसकी वैध पत्नी नहीं है। दोनों बच्चे भी उसके नहीं हैं। कोर्ट ने इसे नहीं माना कहा कि परिवार न्यायालय ने याची की डीएनए जांच की मांग अस्वीकार कर दी।