आयुर्वेदिक उत्पादों के भ्रामक प्रचार मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 उत्पादों का निर्माण लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
राज्य सरकार की ओर से सोमवार को कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया है कि स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने इसी 15 अप्रैल को भ्रामक प्रचार मामले में दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों पर कार्रवाई की। जिन उत्पादों का लाइसेंस निलंबित किया है, वे हैं: स्वसरी गोल्ड, स्वसरी वटी, स्वसरी प्रवाही, ब्रोनचोम, स्वसरी अवालेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पॉवर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पॉवर, लिवाम्रीत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप।
जिला ड्रग इंस्पेक्टर ने 16 अप्रैल को रामदेव, बालकृष्ण, दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। इसकी जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी दी गई है।