मृतक आश्रित कोटे में नौकरी देने पर पुनर्विचार का निर्देश



प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद को याची की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। आश्रित कोटे में याची की नियुक्ति से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि याची के पिता पेंशन पा रहे हैं, इसलिए नगर निगम में कर्मचारी रही मां की मृत्यु पर याची को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने उप नगर आयुक्त के नियुक्ति से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है।


यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने रवि आजाद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने खंडपीठ के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें पेंशन पाने के आधार पर नियुक्ति से इनकार को नियमावली के विपरीत कहा गया। नियमावली के तहत आश्रित होने के तथ्यों पर विचार किया जाए।

नजूल अध्यादेश पर जवाब मांगा

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नजूल अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है और महाधिवक्ता को सरकार का पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने याचिका पर दिया है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने एडीएम नजूल की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर कोर्ट को बताया कि अभी सर्वे हो रहा है, याचियों के खिलाफ कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं होगी और न ही ध्वस्तीकरण होगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि न्यायालय की अनुमति के बगैर याचियों पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। याचिका में कहा गया है कि नजूल भूमि को लेकर न्यायालय के कई निर्णय हैं।