दो से ज्यादा बच्चों पर नौकरी से इनकार भेदभाव नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे, वह सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य होगा। शीर्ष अदालत ने राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2001 को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि यह कानून न तो भेदभावपूर्ण है और न ही संविधान का उल्लंघन करता है।



वर्ष 2017 में सेना से सेवानिवृत होने के बाद अपीलकर्ता रामजी लाल जाट ने 25 मई, 2018 को राजस्थान पुलिस में सिपाही की नौकरी पाने के लिए आवेदन किया था। लेकिन दो से अधिक बच्चे होने से उन्हें सिपाही की नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने वाद दाखिल किया था।