प्रदेश के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को मतदान करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा के सम्बन्ध में


भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को मतदान करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।


2- प्रदेश के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से निवास स्थान पर मतदान करने हेतु निर्धारित फार्म- 12 डी में आवेदन कर अपने निवास स्थान पर मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

3- उपरोक्त फार्म- 12 डी अधिसूचना जारी होने के 5 दिवसों के अन्दर सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बी०एल०ओ० द्वारा घर-घर जाकर 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भरा हुआ फार्म 12 डी प्राप्त किया जाएगा। उक्त फार्म 12 डी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in के होम पेज पर MENU के अन्तर्गत candidate nomination and other forms के लिंक पर उपलब्ध है, जहाँ से इसे डाउनलोड करके भरकर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में जमा कराया जायेगा।