इलेक्टोरल बांड की जानकारी देने को मांगा 30 जून तक समय

• स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर समय बढ़ाने का किया अनुरोध


, नई दिल्ली : स्टेट बैंक

आफ इंडिया यानी एसबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इलेक्टोरल बांड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए 30 जून तक का समय देने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बांड योजना रद करने के फैसले में एसबीआइ को निर्देश दिया था कि वह जारी किए गए इलेक्टोरल बांड की जानकारी छह मार्च तक चुनाव आयोग को दे दे और साथ ही चुनाव आयोग से कहा था कि वह 13 मार्च को जानकारी वेबसाइट पर

सार्वजनिक कर दे। अब एसबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इलेक्टोरल बांड की जानकारी देने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की है। बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन



करने को कृतसंकल्प है लेकिन तय समय के भीतर आदेश के पालन में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए कोर्ट समय बढ़ा दे। एसबीआइ का कहना है कि इलेक्टोरल बांड में गोपनीयता बनाए रखने और पहचान उजागर न होने के लिए कड़े उपाय किए गए थे। ऐसे में इलेक्टोरल ब्रांड की डिकोडिंग और उसका वास्तविक दानकर्ता से मिलान जटिल प्रक्रिया है। दानकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने के लिए एसबीआइ ने इलेक्टोरल बांड की खरीद व भुगतान के संबंध में अपनी 29 अधिकृत शाखाओं (जहां से पहले इलेक्टोरल बांड जारी होते थे) के लिए एसओपी तय किया था।