COMPOSITE GRANT: वर्ष 2023-24 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय/कम्पोजिट विद्यालयों में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।


वर्ष 2023-24 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय/कम्पोजिट विद्यालयों में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक नि०का० / स०शि०/क०स्कूल ग्राण्ट/10926/2023-24 दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समग्र शिक्षा अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये थे। उक्त सन्दर्भ में संलग्न विवरण अनुसार 50 प्रतिशत धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा रही है।


अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 द्वारा दिये गये विस्तृत निर्देशों के क्रम में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि तीन दिन के अन्दर विद्यालय प्रबन्ध समिति को हस्तान्तरित करते हुए अनुमन्य कार्यों को कराना सुनिश्चित करें। साथ ही वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पी०एम०एस० पोर्टल पर अपलोड करायी जाये।