हाल ही में बीमा नियामक इरडा यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीमा पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत पॉलिसीधारक के लिए फ्री-लुक अवधि को दोगुना किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब एक पॉलिसी लेने वाले के पास अपनी पॉलिसी लौटाने के लिए पहले जो 15 दिन का समय होता था उसे अब बढ़कर 30 दिनों का करने का प्रस्ताव रखा गया है। मौजूदा प्रस्ताव पर आम लोगों से लेकर बीमा कंपनियों समेत सभी हितधारकों को 4 मार्च तक अपना फीडबैक देना होगा।
इरडा ने अपना मसौदा नियमन 2024 प्रस्तावित किया गया है उसमें कहा गया है, किसी भी माध्यम से पॉलिसी लेने के बाद फ्री-लुक अवधि को पॉलिसी दस्तावेज की रसीद जारी होने से 30 दिन तक बढ़ाया जाए। वर्तमान में जीवन बीमा पॉलिसी के लिए यह अवधि 15 दिन है।
हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी और किसी डिस्टेंस मोड के जरिए ली गई पॉलिसी के लिए फ्री-लुक अवधि 30 दिन की ही है। बीमा नियमों में अनिवार्य फ्री-लुक पीरियड का प्रावधान पहले से है।
ग्राहक हित की सुरक्षा
दस्तावेजों को अच्छे से पढ़ने के बाद अगर कोई चीज उन्हें समझ नहीं आती है तो वे अपनी संबंधित बीमा कंपनी से संपर्क कर अपने संदेह दूर कर सकते हैं या कोई शर्त अपने हितों के लिए प्रतिकूल समझ आने पर पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। उन्हें अलग से शुल्क नहीं देना होगा।
इरडा ने दिए और भी प्रस्ताव
इरडा ने एक और प्रस्ताव यह भी रखा है कि जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को किसी को भी नई पॉलिसी जारी करते वक्त नॉमिनेशन की डिटेल्स जरूर लेना चाहिए। पॉलिसीधारक के बैंक खाते के विवरण भी जुटाने की बात कही है ताकि दावों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लौटाया जा सके।