वित्तीय वर्ष 2023-24(AY 2024-25) के लिए इनकम टैक्स के न्यू टैक्स रेजीम (स्लैब) को डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम माना गया है अर्थात ITR फॉर्म भरते समय ITR फॉर्म नये स्लैब से ही खुलेगा यदि ऐसे बिजिनेस पर्सन जिन्हें पुराना स्लैब चुनना है उन्हें ITR फॉर्म भरने से पहले ITR फॉर्म की देय तिथि 31 जुलाई तक एक फॉर्म 10IEA भरना होगा तभी वो पुराना स्लैब चुन पाएंगे सैलरी पर्सन को ये फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है ITR-1,और ITR-2 फार्म भरने वालों को 10IEA फॉर्म भरने से मुक्त किया गया है लेकिन ITR-3 ,ITR-4 चुनने पर 10IEA फॉर्म भरना अनिवार्य है। यदि कोई पर्सन सैलरी के साथ साथ बिजिनेस भी करते है तब उनके लिए 10IEA फॉर्म भरना अनिवार्य होगा तभी वे पुराना स्लैब चुन पाएंगे।