69000 शिक्षक भर्ती : प्रमुख सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस



लखनऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एमकेएस सुंदरम और सचिव अपर्णा यू को अवमानना नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी विकास सिंह की याचिका पर दिया। याची के अधिवक्ता का कहना था कि अफसरों ने 28 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट के समक्ष दिए गए उस आश्वासन को लेकर अभी तक पालन नहीं किया।



आदेश के तहत अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देने समेत संपूर्ण प्रक्रिया दो माह में पूरी करने का आश्वासन सरकार की ओर से कोर्ट को दिया गया था। लेकिन, दो माह बाद भी इसका पालन नहीं किया गया।

इस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर मामले को 11 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में पेश करने का आदेश दिया