ईमानदार करदाताओं को लाभ मिल सकता है
वित्तमंत्री के अनुसार, सरकार की ओर से लंबित टैक्स के मामले सुलझाने से कम से कम एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। इससे ईमानदार करदाताओं को लाभ मिलेग‘। इसके अलावा, प्रत्यक्ष और अप्त्यक्ष कर के साथ आयात शुल्क की दरों को भी बरकरार रखा गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि पहचान रहित निर्धारण और अपील की शुरुआत कर, क्षेत्राधिकार आधारित निर्धारण प्रणाली को बदल दिया गया जिससे कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है।
नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में टैक्स छूट का दायरा नहीं बढ़ाया और टैक्स स्लेब में भी बदलाव नहीं किया। फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार न टैक्सपेयर्स को राहत नहीं दी है, क्योंकि वित्तमंत्री ने लंबित प्रत्यक्ष कर मांग में छूट देने का वादा किया है।
इससे करीब एक करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। वित्तमंत्री ने कहा, बड़ी संख्या में कई छोटी-छोटी, गैर-सत्यापित, गैर-समायोजित या विवादित प्रत्यक्ष कर मांग बही खातों में लंबित हैं।