पदोन्नति टेट अनिवार्य याचिका की सुनवाई का सार


उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में पदोन्नति हेतु टेट अनिवार्यता हेतु मा० उच्च न्यायालय में दाखिल हमारी याचिका पर आज डिवीज़न बेंच ने सुनवाई करते हुए संपूर्ण पदोन्नति प्रक्रिया पर स्थगनादेश पारित कर दिया है। सरकार को सर्विस रूल में संशोधन कर प्राथमिक के प्रधानाध्यापक और जूनियर के सहायक के पदों पर पदोन्नति के लिए एनसीटीई गाइडलाइन के अनुरूप टेट को अनिवार्य अर्हता के रूप में शामिल करने हेतु निर्देशित किया है। बाक़ी आदेश अपलोड होने पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। c/p