प्रयागराज। हाईकोर्ट ने पीड़ित व एक मित्र चश्मदीद की सवा चार लाख की लूट की गवाही पर बिना दोषी करार दिए आरोपी पुलिस अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच रिपोर्ट पर विभाग को नियमानुसार कार्रवाई की छूट दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने केशव देव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। कोर्ट ने जांच कार्यवाही में प्रक्रियात्मक दोष व बिना आरोप साबित बर्खास्त करने के दंड को मनमाना व सनक पूर्ण आदेश करार दिया है