इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि शिक्षामित्रों को सम्मानजनक और आजीविका के लिए आवश्यक मानदेय का भुगतान करे। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में शिक्षामित्रों का मानदेय बहुत कम है इसलिए सरकार एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय वृद्धि पर निर्णय ले। हालांकि कोर्ट ने शिक्षामित्रों द्वारा समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत पर सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन की मांग को अस्वीकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर निर्णय विशेषज्ञ समिति द्वारा लिया जाना चाहिए इसलिए याची राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करें। सक्षम प्राधिकारी उनकी मांग पर विचार कर निर्णय ले। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने जितेंद्र कुमार व दर्जनों शिक्षामित्रों की याचिका पर दिया है।