आदरणीय सचिव साहब ने दिनांक 03/05/2023 को मेरी याचिका में स्वीकार किया था कि अभी वह वरिष्ठता सूची बना रहे हैं, पदोन्नति करते समय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना और दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे। मुझे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिबर्टी मिल गई कि एनसीटीई का नोटिफिकेशन न फॉलो न हुआ तो पुनः न्यायालय में अप्रोच कर सकते हैं।
अचानक मुझे विदित हुआ कि बगैर एनसीटीई की अधिसूचना के अनुपालन के पदोन्नति हो रही है। मगर मुझे अपने मुखिया के सर्कुलर की प्रतीक्षा थी। 31 दिसंबर 2023 को मुझे पत्र दिखा जिसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना के अनुपालन का जिक्र नहीं था। मैंने दिनांक 02 जनवरी 2024 को अपनी याचिका की प्रति सचिव साहब के वकील साहब को प्राप्त कराई। मेरी याचिका दिनांक 05 जनवरी 2024 को सुनवाई के लिए लगी परंतु दिनांक 04 जनवरी 2024 को सचिव साहब द्वारा सर्कुलर आ गया कि पदोन्नति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना का अनुपालन होगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब सर्वोच्च अधिकारी ने एनसीटीई का नोटिफिकेशन पदोन्नति में स्वीकार कर लिया है।
आज ही विजय प्राप्त हो गई। जिसने भी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सहयोग प्रदान किया सबको हृदय से धन्यवाद। निर्भय सिंह बड़े भाई को विशेष धन्यवाद। सभी विजय का जश्न मना सकते हैं। सभी का नाम विस्तार से लिखूंगा।
राहुल पाण्डेय 'अविचल'