बीएसए पर 10 हजार हर्जाना


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत संस्तुति के खिलाफ न्यायालय की टिप्पणी पर ध्यान दिए बगैर वही गलती फिर कर याची को दोबारा कोर्ट आने के लिए विवश करने वाले बीएसए हमीरपुर पर 10 हजार रुपये हर्जाना लगाया है और हर्जाने का याची को दो सप्ताह में भुगतान करने का निर्देश दिया है।




 यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने महेंद्र पालीवाल की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार चयन समिति के समक्ष आवेदन करने वाले सात लोगों में से केवल दो ने ही साक्षात्कार दिया।